भारत में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है।
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इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को संविधान के महत्व से अवगत कराना और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के योगदान को याद करना है, जिन्हें 'भारतीय संविधान का जनक' माना जाता है।
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26 नवंबर 1949 को, भारत की संविधान सभा (Constituent Assembly) ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था।
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हालांकि इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
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संविधान दिवस को पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता था।
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भारत सरकार ने 2015 में डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में घोषित किया।
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भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।