नई दिल्ली : ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को एक सलाह जारी की है। दरअसल, इस मामले में सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि DL और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट की भौतिक तौर पर अनिवार्यता को खत्म कर दें।
सरकार ने गुरुवार को कहा कि राज्य ऐसे दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्वीकार करे। इन सभी दस्तावेजों को डिजीलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाने के लिए मान्य किया जाए। सड़क परिवहन और राजगार्म मंत्रालय के द्वारा राज्यों को कहा गया कि आधिकारिक प्लेटफार्मों के जरिए प्रस्तुत किये गये ऐसे दस्तावेज ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के बराबर ही मान्य हो। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत पिछले साल ही कर दी थी। जिसका लक्ष्य निजी और सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए एक सुरक्षित जगह को तय करना है।
पिछले साल अगस्त माह के डिजिलॉकर में रजिस्टर 78 लाख से ज्यादा लोग हुए। इसमें कई तरह के दस्तावेजों को सुरक्षित किया जा सकता है। इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन से संबंधित सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े दस्तावेज, प्रॉपर्टी टैक्स राजगार्म मंत्रालय की रसीद, स्कूल- कॉलेज की मार्कशीट जैसे दस्तावेज सुरक्षित किये जा सकते हैं।
दस्तावेज सुरक्षित करने के लिए पहले साइनअप या रजिस्टर करना होगा। इसमें आप आधार नंबर और उससे जुड़े मोबाइल नंबर से एनरोलमेंट कैंप में रजिस्टर्ड हो सकते है। वनटाइम पासवर्ड के जरिए आपको पहले डिजिलॉकर में जाना होगा। साइन अप के बाद आप अपने सभी जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स को डिजिलॉकर में अपलोड कर सकते हैं।
डिजिलॉकर ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप digilocker.gov.in पर जा सकते हैं। इसे गूगल प्लेस्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें Sign Up के बाद आधार और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रजिस्टर किया जा सकता है।