Gurugram Crime News: हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की महिला शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला टीचर पर आरोप है कि उसने अपनी ही कक्षा के एक नाबालिग छात्र का यौन शोषण किया। आरोपी टीचर ने छात्र को एग्जाम में अच्छे अंक दिलाने का लालच देकर उसे अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद टीचर ने छात्र को कई बार होटल में भी बुलाया। इस मामले की पोल तब खुली, जब छात्र ने अपने द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो को पुलिस के सामने पेश किया। इन वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की।
महिला टीचर और छात्र का परिचय- Gurugram Crime News
मामला हरियाणा के चरखी दादरी जिले की रहने वाली 40 वर्षीय महिला टीचर का है, जो गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। महिला टीचर उस स्कूल में 12वीं के छात्र की कक्षा टीचर थी। आरोप है कि वह कई बार छात्र को एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देती थी और बदले में उसे अपने घर बुलाने की कोशिश करती थी। जून 2024 में छुट्टियों के दौरान, टीचर ने छात्र को पढ़ाई के बहाने अपने घर बुलाया। इस मौके का फायदा उठाते हुए महिला टीचर ने छात्र के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और बाद में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए।
महिला टीचर के शारीरिक शोषण का सिलसिला
शादीशुदा होने के बावजूद महिला टीचर ने अपने पति से झगड़े के बाद छात्र को घर बुलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। महिला का पति ऑफिस जाता, और उस दौरान टीचर छात्र को अपने घर बुलाती थी। इस दौरान वह कई बार छात्र को होटलों में भी बुलाती थी। जब छात्र होटल में जाता था, तो टीचर उसे अपना रिश्तेदार बताकर चेक-इन कराती थी, ताकि होटल में उसकी एंट्री में कोई परेशानी न हो। चेक-आउट के समय भी पेमेंट कैश में की जाती थी।
छात्र का विरोध और खुलासा
कुछ समय बाद छात्र ने इस शोषण का विरोध करना शुरू किया। इसे लेकर महिला टीचर ने 20 जनवरी 2025 को छात्र पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। हालांकि, इस मामले में छात्र को अग्रिम जमानत मिल गई, जिसके बाद छात्र ने अपने परिवार को सारी सच्चाई बताई। छात्र ने बताया कि टीचर उसे हमेशा एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देती थी और इस दौरान उसका यौन शोषण भी किया। छात्र ने अपने पिता को कुछ वीडियो भी दिखाए, जिनमें टीचर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद छात्र के पिता ने पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना बताई।
पुलिस की कार्रवाई
छात्र के पिता ने रेवाड़ी के एसपी से मिलकर पूरी घटना से अवगत कराया और वीडियो भी सौंपे। इसके बाद 13 मार्च 2025 को पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने वीडियो को आधार बनाकर महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया। महिला ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और महिला फरार हो गई। बाद में महिला ने 7 मई 2025 को फिर से जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने 14 मई को उसकी याचिका खारिज कर दी।
जमानत याचिका की खारिजी और गिरफ्तारी
महिला टीचर ने 6 जून को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 10 जून को हुई। इसके बाद सुनवाई की तारीख बढ़ती गई और अंततः 20 जून 2025 को अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि महिला का व्यवहार न केवल कानून के खिलाफ था, बल्कि इसने नाबालिग छात्र के अधिकारों का उल्लंघन भी किया है।