बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पर लगाया झंडू बाम, यौन शोषण का बनाया वीडियो, फिर भी कोर्ट ने इन दलीलों पर दी जमानत

The accused applied Zandu Balm on the private parts of the children, made a video of the sexual abuse, got bail
Source: Google

बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन साल पहले बच्चों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करने वाले 33 वर्षीय आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी पर बच्चों के प्राइवेट पार्ट में झंडू बाम जैसी कोई चीज लगाकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप था। आरोपी पर इस पूरी यातना का वीडियो बनाने का भी आरोप था। हालांकि, सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि एफआईआर और आवेदक के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों को देखने के बाद रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की कोई यौन इच्छा नहीं थी, पीड़ितों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था क्योंकि आरोपी को लगता था कि लड़के चोर हैं।

और पढ़ें: HIV दुल्हन: 5 दूल्हों के साथ एक दुल्हन ने मनाई सुहागरात, दूल्हों को तलाश रही 2 राज्यों की पुलिस 

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस ने कही ये बात

सभी दलीलों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस अनिल किलोर की बेंच ने आरोपी कपिल टाक की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे जमानत दे दी।आरोपी कपिल टाक को साल 2021 में अप्राकृतिक अपराध, मारपीट अपराध और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले समेत कई आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

टाक और अन्य पर तीन नाबालिग लड़कों को नंगा करके चमड़े की बेल्ट से पीटने और उनके गुप्तांगों पर झंडू बाम लगाने का आरोप है। टाक पर पूरी घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने का भी आरोप है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘आवेदक के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों और एफआईआर को देखने के बाद, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आरोपी की यौन इच्छा थी।

पीठ ने कहा कि यह मामला नाबालिग पीड़ितों पर “शारीरिक और मानसिक अत्याचार” का है क्योंकि टाक और मामले के अन्य आरोपियों को लगता था कि वे (पीड़ित) चोर हैं। टाक की वकील सना रईस खान ने तर्क दिया था कि इस मामले में POCSO अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि आरोपी का कोई यौन इरादा नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि टाक 2021 से जेल में है और मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है।

पीड़ित की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत

टाक और अन्य के खिलाफ शिकायत अप्रैल 2021 में एक नाबालिग पीड़ित की मां ने दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी नाबालिग लड़कों को स्थानीय बाजार से उठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए जहां उनके साथ मारपीट की गई, हालांकि बाद में पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज बरामद किया। निचली अदालत में जिस महिला के बेटे के साथ मारपीट हुई थी और जिसने मामला दर्ज कराया था, उसने जमानत याचिका का विरोध किया और अदालत ने उस समय आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

और पढ़ें: आलीशान मकान के अंदर चल रहे जुए के बड़े अड्डे का पुलिस ने किया भंडाफोड़, एक्स हैंडल से मिली थी शिकायत

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here