हवाई यात्रा करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब यात्रियों को घरेलू हवाई मार्गों पर 24 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराने पर किसी प्रकार का रद्दीकरण शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का समय या तिथि परिवर्तन करना चाहता है तो उसे इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने और फ्लाइट रद्द हो जाने की परेशानी से निजात दिलाने के लिए पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट जारी किया है।
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इस पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा मंगलवार को ड्राफ्ट के प्रावधानों के बारों में जानकारी देते हुए बताया कि, यात्री द्वारा फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक-इन ऑप्शन रखा जाएगा। इसके साथ ही यात्री को फ्लाइट बुक करने के 96 घंटे पहले तक अपनी टिकट रद्द कराने पर किसी प्रकार का रद्दीकरण चार्ज नहीं देना होगा।
पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट के लागू होने के बाद एयरलाइन और उसके एजेंट किसी यात्रियों से फ्लाइट की टिकट कैसिंल कराने पर फेयर और फ्यूल चार्जेज से अधिक नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा फ्लाइट के कैंसिलेशन चार्ज को टिकट पर प्रिंट किया जाएगा और टिकट बुक कराने के 24 घंटे के भीतर टिकट में किसी भी प्रकार के बदलाव को निःशुल्क किया जाएगा। इसके साथ ही पेपरलेस यात्रा के लिए बायोमैट्रिक आधारित ‘डिजी-यात्रा’ भी शुरू की गई है। जिसके बाद घरेलू हवाई यात्रियों के लिए जल्द ही एयरपोर्ट पर पूरी तरह कागज रहित बोर्डिंग की सुविधा मिल जाएगी।
इस मामले पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि, फ्लाइट अगर विमानन कंपनियों की गलती से लेट होती है तो यात्रियों के लिए उन्हें इसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। अगर फ्लाइन किसी कारण वश अगले दिन के लिए लेट होती है तो इस कंडीशन में कंपनी को फ्री में यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था करनी होगी।
इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि, यात्रियों को इंटरनेट सेवा की सुविधा भी दी जाएगी। हालांकि यात्रा के दौरान यात्री को अपने इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्लाइट मोड पर ही रखना होगा, लेकिन फ्लाइट के 3 हजार फीट ऊंचाई पर पहुंने पर आप मोबाइल सेवा का लुप्त उठा करेंगे।