कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक आरोपी की उम्र पता करने के लिए उसकी हड्डी संबधी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट को ऐसा इसलिये करना पड़ा क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने उसके स्कूल प्रमाणपत्रों का हवाला दिया और आरोपी के साथ नाबालिग की तरह व्यवहार करने का अनुरोध किया था।
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वकीलों द्वारा बताया गया कि, कोर्ट ने आरोपी तजविंदर सिंह ने प्रवेश कुमार उर्फ ‘मन्नू’ की उम्र को लेकर दोनों पक्षों की दलील सुनी जिसके बाद अपना फैसला सुनाया। बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुए आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या मामले के आठ अपराधियों में प्रवेश भी शामिल है।
विशेष लोक अभियोजक जे के चोपड़ा ने बताया कि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपराध शाखा आर के जाल्ला के हकने पर जम्मू के राज्य मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल में आरोपी की आयु पता करने के लिए उसकी हड्डी संबंधी जांच की जाएगी, इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने जाल्ला को मेडिकल को जांच की निगरानी करने और इसकी रिपोर्ट को दो जुलाई के दिन सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें, प्रवेश समेत सात आरोपी उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश देने के बाद अदालत में सुनवाई का सामना कर रहे हैं। वहीं इस मामले के आठवें आरोपी के खिलाफ किशोर अदालत कठुआ में सुनवाई चल रही है।
पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचा मामला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले पर अगली सुनवाई 31 मई को पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई थी। कठुआ मामले पर 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कठुआ जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार के दिन इस मामले को पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय शिफ्ट कर दिया गया।
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट में 7 मई सोमवार को कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में अहम सुनवाई हुई थी। पीड़िता पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला लिया था कि इस मामले की सुनवाई पंजाब के पठानकोट में होगी। वहीं कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में हर रोज बंद कमरे में सुनवाई की बात कही थी। बता दें कि पीड़िता परिवार इस केस को कठुआ की जगह चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की अपील की थी तो वहीं आरोप परिवार ने इस केस को सीबीआई के हाथों सौंपने की मांग की थी।
पीड़िता परिवार- केस को जम्मू कश्मीर से बाहर चलाया जाए
दरअसल, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और हत्या का मामला सोमवार, 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। पीड़िता परिवार ने कोर्ट में याचिका दायर कर केस को जम्मू कश्मीर से बाहर चलाने की बात कही। साथ ही पीड़ित परिवार और इस केस में पीड़िता पक्ष की वकील दीपिका सिंह राजावत को सुरक्षा मुहैया करने की बता कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली थी। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होने थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को 7 मई के लिए टाल दिया था।