ग्वालियर : इस साल के आखिर में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसका चुनाव पर काफी असर पड़ सकता है। ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरों को हटा दिया जाए।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाये जा रहे घरों में टाइल्स लगाया जा रहा है। और इन टाइल्स पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगी है। जिसे लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट ने इन तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सख्ती के साथ की ग्वालियर बेंच ने पीएमआई योजना के तहत 20 दिसंबर तक बने घरों में लगाये गये टाइल्स से पीएम मोदी और सीएम चौहान की तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख 86 हजार लोगों के घरों में पीए और एमपी के सीएम की तस्वीर लगाने की योजना थी। जिसके लिए राज्य के सभी जिलों को एक नमूना टाइल्स और उसके साथ एक पत्र भेजा गया था। जानकारी है कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर वाली 450X600 एमएम की दो टाइल्स लगायी जानी थी।
संजय के वकील अंकुर मोदी ने बताया कि कोर्ट ने ये आदेश मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के फ्रीलांसर संजय पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते दिया है। अंकुर ने बताया कि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जज संजय यादव और विवेक अग्रवाल ने उस बारे में राज्य सरकार तो निर्देशित किया था। साथ ही कहा गया था कि इस संबंध में सरकार 20 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में में पेश करे। वहीं इस आदेश से पहले बेंच ने याचिकाकर्ता पुरोहित की जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।