Bihar Voter List: बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा चुनावी मुद्दा चर्चा में है – मतदाता सूची से हटाए गए नामों की लंबी फेहरिस्त। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत हटाए गए नामों की सूची जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइट्स पर सार्वजनिक कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कानून सम्मत तरीके से की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश– Bihar Voter List
बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था कि बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए करीब 65 लाख नामों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। इसके पीछे वजह यह थी कि इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए थे।
पारदर्शिता का दावा, अफवाहों से सतर्क रहने की अपील
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “भारत में चुनाव प्रक्रिया एक बहु-स्तरीय और विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित है। मतदाता सूची को अपडेट करने का जिम्मा हमारे स्थानीय अधिकारी—इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO)—पर होता है, जो एसडीएम स्तर के होते हैं।”
उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित कर दी गई है और यह 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्तियों के लिए खुली रहेगी। इस दौरान कोई भी नागरिक, संगठन या राजनीतिक दल सूची से नाम हटाने या जोड़ने को लेकर फॉर्म भर सकता है।
ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी के स्रोतों पर भरोसा करें।
कैसे जांचें कि आपका नाम सूची में है या नहीं?
यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने बेहद आसान तरीका उपलब्ध कराया है।
- सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट खोलें
- अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो उसमें दिया गया EPIC नंबर डालें और कैप्चा भरकर “Search” पर क्लिक करें
- अगर EPIC नंबर नहीं है, तो आप अपने नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी डालकर भी खोज सकते हैं
अगर नाम हट गया है तो क्या करें?
अगर सर्च करने पर यह दिखे कि आपका नाम “Deleted” है, तो कारण के साथ (जैसे मृत्यु, स्थानांतरण, डुप्लीकेट या अन्य कारण) यह भी बताया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप Form 7 भरकर 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
- फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आप voters.eci.gov.in या ECINet मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं
- अगर डिजिटल तरीका नहीं आता तो अपने BLO से संपर्क करके ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं
- कई जिलों में BLO घर-घर जाकर या WhatsApp से भी फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं
ऑफलाइन भी है जानकारी उपलब्ध
सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब यह जानकारी हर बूथ स्तर के दफ्तर, पंचायत भवन और ब्लॉक विकास कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर चिपकाई गई है। यानी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो भी आप पास के सरकारी कार्यालय जाकर मतदाता सूची देख सकते हैं।