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Prajjwal Revanna Rape Case Verdict: नौकरानी की साड़ी बनी गवाही, पूर्व पीएम का पोता बलात्कार का दोषी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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Prajjwal Revanna Rape Case Verdict: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने बलात्कार के एक केस में दोषी ठहरा दिया है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूत और गवाहियां पर्याप्त हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि पूर्व सांसद प्रज्वल ने घरेलू सहायिका के साथ ज़बरदस्ती की थी।

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नौकरानी की साड़ी और वीडियो ने खोल दी पोलPrajjwal Revanna Rape Case Verdict

इस पूरे केस की सबसे मजबूत कड़ी वो 47 साल की महिला बनी, जिसने नौकरी के दौरान हुए शोषण का विरोध करने की हिम्मत दिखाई। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ दो बार रेप किया गया। खास बात ये थी कि महिला ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि अपनी साड़ी, जिस पर स्पर्म के दाग मिले, सबूत के तौर पर संभाल कर रखी। यही नहीं, उसने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो कोर्ट में दिखाया गया।

14 महीने में आया फैसला, कोर्ट में रो पड़ा प्रज्वल

28 अप्रैल 2024 को एफआईआर दर्ज हुई थी और महज 14 महीने में कोर्ट ने 1 अगस्त 2025 को फैसला सुना दिया। कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना फूट-फूट कर रोने लगा। लेकिन अदालत का रुख साफ था। पीड़िता की गवाही, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो और अन्य सबूत आरोपी के खिलाफ थे।

सिर्फ एक नहीं, कई महिलाओं ने लगाए आरोप

प्रज्वल पर एक नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मई 2024 में एक 44 साल की महिला ने उसके खिलाफ कई बार रेप करने का आरोप लगाया था। वहीं, एक 60 साल की महिला ने भी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर SIT ने तीसरा केस दायर किया।

2500 से ज़्यादा अश्लील वीडियो का खुलासा

जांच के दौरान SIT को एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें करीब 2500 आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स मिलीं। इन वीडियो में कई अलग-अलग महिलाएं दिख रही हैं। कुछ की पहचान छुपाने की कोशिश हो रही है, जबकि SIT ने कोर्ट से गुज़ारिश की है कि इन क्लिप्स को इंटरनेट से हटवाया जाए ताकि महिलाओं की गरिमा बनी रहे।

विदेश भागा था आरोपी, महिला अफसरों ने किया अरेस्ट

प्रज्वल केस दर्ज होने से एक दिन पहले 27 अप्रैल को देश छोड़कर जर्मनी भाग गया था। लेकिन 31 मई को भारत लौटते ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला अधिकारियों की एक टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी वक्त उसकी मेडिकल जांच भी करवाई गई थी।

पिता भी घेरे में, धमकी और अपहरण के आरोप

प्रज्वल के पिता और कर्नाटक विधानसभा के मौजूदा विधायक एचडी रेवन्ना पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक पीड़िता को धमकाया और उसका अपहरण कराने की कोशिश की। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। यह मामला अब और भी राजनीतिक तूल पकड़ सकता है क्योंकि रेवन्ना परिवार राज्य की राजनीति में बेहद प्रभावशाली माना जाता है।

अब सजा पर सबकी निगाहें

अब अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी, जिसमें अदालत यह तय करेगी कि प्रज्वल को कितनी सजा मिलेगी। IPC की धारा 376 के तहत उसे उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। SIT अब भी अन्य पीड़िताओं से संपर्क कर रही है, जिससे यह मामला और गहराने की संभावना है।

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