न्यायमूर्ति जे . चेलमेश्वर के रिटायर होने के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी न्यायाधीशों के काम में बंटवारा कर दिया है। इसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने नया रोस्टर जारी कर दिया है। ये रोस्टर अब 2 जुलाई से प्रभावी होगा। इस बार भी पहले की तरह प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ जनहित याचिकाओं , सामाजिक न्याय , चुनाव , बंदी प्रत्यक्षीकरण और अदालत की अवमानना से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी। उनके अलावा न्यायाधीश रंजन गोगोई श्रम कानूनों , अप्रत्यक्ष करों , पर्सनल लॉ और कंपनी कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे।
गौरतलब है कि संवेदनशील जनहित याचिकाओं को सुनवाई जूनियर जजों को दिए जाने को लेकर जस्टिस जे. चेलमेश्वर, गोगोई, एमबी लोकुर और कुरियन जोसेफ ने विरोध किया था। जिसके बाद पहली बार 1 फरवरी को पहली बार रोस्टर सार्वजानिक किया था। ऐसे में अब अधिसूचित मामलों सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और दस अन्य जज गोगोई, लोकुर, जोसेफ, एके सीकरी, एसए बोबडे, एनवी रमन, अरुण मिश्रा, एके गोयल, आरएफ नरिमन और एएम सप्रे करेंगे। सामाजिक न्याय, पर्सनल लॉ, भूमि अधिग्रहण , खदान एवं खनिज , उपभोक्ता संरक्षण और सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों से जुड़े मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इसके अलावा वो पारिस्थितिकीय असंतुलन , वन संरक्षण , वन्यजीव संरक्षण , पेड़ों की कटाई और भूजल स्तर से जुड़े मामलों को भी देख देखेंगे।
वहीं श्रम कानूनों, किराया कानून, पारिवारिक कानून, अदालत की अवमानना और पर्सनल लॉ के मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति जोसेफ करेंगे। इसके अलावा वो धार्मिक एवं परमार्थ दान के मामलों को भी देखेंगे। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों , चुनाव एवं आपराधिक मामलों , पर्सनल लॉ , अदालत की अवमानना , सामान्य दीवानी मामलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के पांच सदस्यीय कोलेजियम के नए सदस्य न्यायमूर्ति सीकरी की पीठ करेगी। पांच वरिष्ठ जजों के अलावा 6 अन्य जजों के काम का भी बंटवारा रोस्टर में किया गया है।